
25 उद्योगों को साढ़े पांच लाख हर्जाना
बद्दी (सोलन)। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अंशदान जमा न कराने पर प्रदेश के 25 उद्योगों को ब्याज सहित हर्जाना भरने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा 22 उद्योगों को अक्तूबर का अंशदान शीघ्र जमा कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में करीब पांच हजार उद्योग ईएसआईसी के तहत पंजीकृत हैं। इनमें दो लाख से अधिक कामगार पंजीकृत हैं। राज्य कर्मचारी बीमा निगम में हर उद्यमी को अपने हर पंजीकृत कामगार के वेतन का पौने दो फीसदी अंशदान के रूप में जमा कराना पड़ता है।
बीबीएन, ऊना, मैहतपुर, कांगड़ा, शिमला, पांवटा साहिब और कालाअंब के 25 ऐसे उद्योग हैं, जिन्होंने निर्धारित समय पर अंशदान जमा नहीं कराया। निगम ने इन उद्योगों को 21 दिन बीतने के बाद सूचित किया, लेकिन अंशदान जमा नहीं हो पाया। इस पर निगम ने उद्योग संचालकों को साढ़े 5 लाख रुपये हर्जाना एक लाख 25 हजार रुपये ब्याज सहित जमा कराने के निर्देश दिए हैं। निगम ने संबंधित उद्योगों को अपना पक्ष रखने को भी समय दिया है। इसके अलावा 22 उद्योगों ने अक्तूबर का अंशदान 21 दिन बीतने के बाद भी जमा नहीं करवाया है। इन उद्योगों में साढ़े 9 लाख अभी जमा नहीं हुए हैं। निगम ने इन्हें समय रहते अंशदान जमा कराने के निर्देश दिए हैं। उधर, निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक बीएस नेगी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि संबंधित डिफाल्डर उद्योग शीघ्र अपना पक्ष रखें, अन्यथा संबंधित उद्योगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिन उद्योगों ने अक्तूबर का अंशदान जमा नहीं कराया है, उन्हें भी समय रहते जमा कराने को कहा गया है।
